परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड होना अनिवार्य कर दिया है। आप ग्रीन कार्ड के बिना यात्रा नहीं कर सकते। 1 अप्रैल से परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग शुरू कर देंगे। इस उद्देश्य के लिए इन वाहनों को आरटीओ कार्यालय में एक लंबे फिटनेस परीक्षण से गुजरना होगा। व्यावसायिक वाहनों को केवल तभी ग्रीन कार्ड मिलेंगें जब वह इस परीक्षण को पास कर लेंगे । वहीं निजी कारों के लिए ग्रीन कार्ड ट्रैवल कार्ड की अनिवार्यता नहीं है।
आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि ग्रीन कार्ड चारधाम यात्रा की पूरी अवधि के लिए मान्य होता है। ग्रीन कार्ड एक दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि आपकी कार चारधाम यात्रा तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए फिट है। आरटीओ (सड़क परिवहन प्राधिकरण) यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है कि आपकी कार में सभी आवश्यक दस्तावेज हैं, और फिर यह देखने के लिए परीक्षण करता है कि यह तीर्थ यात्रा के लिए उपयुक्त है या नहीं। आपको अपने वाहन के कागजात, एक फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, वाहन कर जमा प्रमाण पत्र, चालक का लाइसेंस, प्राथमिक उपचार के लिए लकड़ी या लोहे का ब्लॉक, साथ ही अग्निशामक यंत्र लाने की आवश्यकता होगी।
सभी टेस्ट पास करने के बाद कमर्शियल व्हीकल ओनर को greencard.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने के बाद ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड के मिलने के बाद वाहन मालिक को हर ट्रिप के लिए एक ट्रिप कार्ड लेना होगा। यह ट्रिप कार्ड परिवहन विभाग की वेबसाइट greencard.uk.gov.in से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित गाइड लाइन
- ट्रिप कार्ड यात्रा के प्रत्येक फेरे के लिए अवश्य है
- लाल ,सफेद व पीले रिफ्लेक्टर टेप वाहन में मानक के अनुसार अवश्य लगे हों।
- पर्वतीय मार्गों पर सावधानी के लिए वाहन में पंचर किट, टॉर्च ,रस्सी ,हवा भरने का पम्प, स्नो चैन भी रख ले
- स्वछता को ध्यान में रखते हुवे वाहन में कूड़ादान रखना अनिवार्य है।
- वोमेटिंग बैग भी आवश्यकतानुसार रख ले